हरियाणा सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में “स्वरोजगार योजना” के तहत महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करना है।
योजना की मुख्य बातें
- ऋण राशि: महिलाओं को 50 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थियों की आयु: इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष तक की विधवा महिलाएं उठा सकती हैं।
- सहायता और मार्गदर्शन: महिलाएं इस ऋण का उपयोग किसी भी स्वरोजगार गतिविधि जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, दुकान, खेती या अन्य व्यापार में कर सकती हैं।
- कम ब्याज दर: ऋण महिला विकास निगम द्वारा कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
पात्रता
योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- महिला हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी हो।
- महिला विधवा हो और उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
- वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम हो।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाएं महिला विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
- पंजीकरण: आवेदक को अपने आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- स्वीकृति प्रक्रिया: दस्तावेजों की जांच के बाद, पात्र महिलाओं को ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
- ऋण वितरण: स्वीकृति के बाद, ऋण राशि सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
यह भी पढे: 2.52 लाख आयुष्मान कार्ड हुए जारी, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के भी बने कार्ड
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का यह प्रयास महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ समाज में आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगी। यह योजना महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में मददगार साबित होगी।

योजना का लाभ
- आर्थिक मजबूती: महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
- सशक्तिकरण: यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।
- समाज में सम्मान: महिलाएं अपने कार्यों के माध्यम से समाज में एक नई पहचान बना सकेंगी।
चुनौतियां और समाधान
इस योजना को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे। सरकार ने इसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है और सभी जिलों में महिला विकास निगम के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है।
विधवा महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार की यह पहल अत्यंत सराहनीय है। स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान कर, यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद करेगी। यह कदम न केवल महिलाओं के जीवन में सुधार लाएगा, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देगा।